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10 मिनट डिलीवरी वाले ऐप्स पर सख्त नियम, 30 सितंबर तक करना होगा ये काम

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 3 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
10 मिनट डिलीवरी वाले ऐप्स पर सख्त नियम, 30 सितंबर तक करना होगा ये काम

अब घर बैठे खाने पीने का सामान मंगाने वालों के लिए एक जरूरी बदलाव होने जा रहा है.

अगर आप 10 मिनट में सामान पहुंचाने वाले ऐप्स से पैक्ड फूड खरीदते हैं, तो जल्द ही ऑर्डर करने से पहले ही आपको उसकी जरूरी जानकारी दिखाई देगी.

FSSAI ने तुरंत डिलीवरी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए 30 सितंबर 2026 की समय सीमा तय की है.

FSSAI के सीईओ रजित पुनहानी ने एनडीटीवी प्रॉफिट से बातचीत में बताया कि ई-कॉमर्स और तुरंत डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर सख्ती की तैयारी चल रही है.

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन खराब या एक्सपायर हो चुके खाने पीने के सामान की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी.

नए नियम के अनुसार कस्टमर को कोई खाने का सामान खरीदने से पहले उसके पैकेट पर दी गई जानकारी और इस्तेमाल की आखिरी तारीख दिखाई देनी चाहिए.

यानी कस्टमर को सामान ऑर्डर करने से पहले ही ये पता चल सकेगा कि सामान कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

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ऑनलाइन बिक्री पर भी होगी निगरानी

FSSAI का कहना है कि ऑनलाइन बिकने वाले खाने के सामान की जांच आम दुकानों में बिकने वाले सामान की तरह ही की जाएगी.

खाने पीने की लेबलिंग को लेकर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि कस्टमर्स में जागरूकता बढ़ने के साथ सामान पर दी गई जानकारी की जांच भी ज्यादा हो रही है.

कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके सामान के लेबल पर दी गई जानकारी सही हो और वो उस खाने पीने की असली जानकारी को ठीक से बताए.

प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकेंगे

रजित पुनहानी ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिर्फ खुद को एग्रीगेटर बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते.

उनकी वेबसाइट या ऐप पर जो खाने का सामान लिस्ट में है या नहीं और बेचे जा र

📡 स्रोत: ABP Live Vyapar

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