12 वर्षीय दुर्गा हत्याकांड में दोषी सास को आजीवन कारावास
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बगहा में 12 वर्षीय दुर्गा हत्याकांड में अदालत ने दोषी ज्ञान्ती देवी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
02 नवंबर , बगहा (पश्चिम चम्पारण, बिहार) : जिले के बगहा से एक बड़ी खबर सामने आई है। करीब 12 वर्षीय दुर्गा कुमारी के अपहरण और हत्या के मामले में बगहा व्यवहार न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी ज्ञान्ती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपहरण के आरोप में दोषी को सात वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। हालांकि, अदालत के आदेशानुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामला गोबरहिया थाना कांड संख्या 16/025 से जुड़ा है। मृतका के पिता शंकर मांझी ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। चार नवंबर 2025 को चौकीदार ने परिजनों को बच्ची की मौत की सूचना दी थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने ज्ञान्ती देवी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।