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1993 मुंबई ब्लास्ट केस: अबू सलेम नहीं होगा रिहा, SC ने खारिज की याचिका

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 16 सितंबर 2026 👁️ 6 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: जनता का संदेश
1993 मुंबई ब्लास्ट केस: अबू सलेम नहीं होगा रिहा, SC ने खारिज की याचिका

सितंबर 10, नई दिल्ली: 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अबू सलेम की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि सजा में मिलने वाली छूट को जोड़ने पर उसने 25 साल की सजा पूरी कर ली है, इसलिए उसे रिहा किया जाए।

हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए सलेम की मांग को ठुकरा दिया था कि उसकी याचिका समय से पहले दायर की गई है। उसकी 25 साल की अवधि 2030 में पूरी होगी। इसी के तहत अबू सलेम ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। फाइल फोटो: गैंगस्टर अबू सलेम

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।