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'42 वेंडर हटाए जाएं': दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- मोबाइल वेंडिंग की अनुमति लेकर स्थायी दुकान नहीं चला सकते

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 31 अगस्त 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
'42 वेंडर हटाए जाएं': दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- मोबाइल वेंडिंग की अनुमति लेकर स्थायी दुकान नहीं चला सकते

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनंतिम वेंडिंग प्रमाणपत्र रखने वाले फुटपाथ विक्रेता स्थायी वेंडिंग स्थल का दावा नहीं कर सकते।

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