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आवारा पशुओं के मामले में NHAI ने SC का रुख किया

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 26 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
आवारा पशुओं के मामले में NHAI ने SC का रुख किया

सिंतबर 21, नई दिल्ली: सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों और आवारा पशुओं से जुड़े मामले में NHAI ने SC में याचिका दाखिल की। NHAI का कहना है कि SC ने निर्देश दिया था कि NHAI पूरे देश में आवारा गायों/पशुओं के लिए शेल्टर होम बनाए। ऐसा करने में लगभग 7,000 करोड़ का खर्च आएगा। NHAI की दलील है कि पूरे देश में शेल्टर होम बनाना उसका काम नहीं है।

यह काम स्थानीय जिला प्रशासन को करना चाहिए। इस अर्जी की सुनवाई के लिए NHAI ने जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस संजय कुमार की विशेष बेंच बनाने का अनुरोध किया। आज NHAI की ओर से SG तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा। CJI ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया जाएगा।

फोटो- सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

💡 पृष्ठभूमि (Background)

सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए NHAI ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में याचिका दायर की है। SC ने NHAI को देशभर में आवारा गायों व पशुओं के लिए शेल्टर होम बनाने का निर्देश दिया, जिसका अनुमानित खर्च 7,000 करोड़ रुपये है। NHAI का तर्क है कि यह कार्य उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि स्थानीय जिला प्रशासन को करना चाहिए। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि आवारा पशु सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और पशु कल्याण को प्रभावित करते हैं। यदि शेल्टर होम नहीं बने तो आम जनता को दुर्घटनाओं, रोगों और सामाजिक

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।