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आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 29 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी

रायपुर, 29 सितंबर 2026

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब आयकर रिटर्न 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर 2026 तक दाखिल किए जा सकेंगे।

साथ ही, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है।

यह विस्तार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के तहत निर्धारित श्रेणी के करदाताओं पर लागू होगा। सीबीडीटी ने कहा है कि इस विस्तार से संबंधित करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

सीबीडीटी इस फैसले को लागू करने के लिए औपचारिक आदेश या अधिसूचना अलग से जारी करेगा।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने का निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा लिया गया है, जिससे 2026-27 के आकलन वर्ष के लिए करदाता अब 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर तक रिटर्न जमा कर सकते हैं। यह कदम करदाताओं को समय पर दस्तावेज़ तैयार करने और जमा करने में सुविधा देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑडिट के दायरे में आते हैं। यह विस्तार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के तहत लागू किया गया है। जनता के लिए इसका अर्थ है कि टैक्स फाइलिंग में अधिक लचीलापन मिलेगा, जिससे दंड और ब्याज की

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।