अपराध

अभिजीत दिपके को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 17 अक्टूबर 2026 👁️ 3 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: जनता का संदेश
अभिजीत दिपके को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी

अक्टूबर 17, नई दिल्ली: दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके को स्पेशल एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को दिपके को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां स्पेशल एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में उनकी पेशी हुई।

कोर्ट ने अभिजीत दिपके को जमानत देते हुए शांति बनाए रखने संबंधी बॉन्ड यानी 'पीस बॉन्ड' पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया।दरअसल, शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में अपनी पार्टी के 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिपके जैसे ही दिल्ली के झंडेवालान स्थित अपने घर से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दिपके को पहले ही दो नोटिस देकर सेंट्रल पार्क जाने से मना किया गया था, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद 10 अक्टूबर को दिए गए पीस बॉन्ड की शर्तें तोड़ने के आरोप में पुलिस ने बीएनएसएस (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

फोटो- 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके (फाइल फोटो)

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।