अपराध

दो अभियुक्तों को दस-दस साल सश्रम कारावास, जुर्माना भी लगाया

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 21 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
दो अभियुक्तों को दस-दस साल सश्रम कारावास, जुर्माना भी लगाया

सिटी रिपोर्टर | औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लक्ष्मी कांत मिश्रा की अदालत ने कासमा थाना कांड संख्या 10/20 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त सरजु भुईयां और प्रवेश भुईयां, निवासी पिपरा टोला बलजोरी बिगहा, कासमा को भादंवि की धारा 304 के तहत दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।अदालत ने धारा 323 के तहत दोनों अभियुक्तों को एक-एक वर्ष के कारावास तथा एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियुक्त सरजु भुईयां को भादंवि की धारा 354 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा दी गई।विशेष लोक अभियोजक शिवलाल मेहता ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाहों की गवाही कराई गई।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले की प्राथमिकी घटना के दिन 18 फरवरी 2020 को नाबालिग पीड़िता के भाई ने कासमा थाना में दर्ज कराई थी।प्राथमिकी के अनुसार, नाबालिग पीड़िता सुबह शौच के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान अभियुक्तों ने उसका दुपट्टा खींच लिया। पीड़िता वहां से भागकर अपनी इज्जत बचाते हुए घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी।

इसके बाद सूचक अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अभियुक्तों के घर पहुंचा। आरोप है कि वहां अभियुक्तों ने लाठी से मारपीट कर पीड़िता के पिता और भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई।मामले में अभियुक्तों पर आरोप गठन 17 फरवरी 2021 को हुआ था। दोनों अभियुक्त आठ माह से अधिक समय तक जेल में रह चुके हैं।

📡 स्रोत: NewsData.io

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