Air India ने मां और 3 साल के बच्चे को बोर्डिंग से रोका, लगा 70 हजार का जुर्माना
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अक्सर जब लंबी दूरी के सफर के लिए लोग फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं.
ऐसे में सोचिए, अगर आपने अपनी फ्लाइट की टिकट बुक की हो और आपकी टिकट कन्फर्म, लेकिन उसके बाद भी एयरलाइन आपको फ्लाइट में बैठने से मना कर दें तो ऐसी स्थिति में कोई भी यात्री परेशान हो सकता है.
कुछ ऐसा ही एक मामला केरल से सामने आया है, यहां पर एक महिला और उसके बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से मना कर दिया.
मामला इतना बढ़ गया कि उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया और उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया एक्सप्रेस पर जुर्माना लगाया गया है.
कितना जुर्माना दिया?
आयोग ने एयरलाइन को महिला को 20,287 रुपये टिकट का रिफंड करने के लिए कहा.
50 हजार रुपये मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए देने को कहा.
साथ ही फरवरी 2021 से 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देने को कहा.
उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा मामला
सबसे पहले तो महिला ने एयरलाइन को एक कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन जब कोई ठीक जवाब नहीं आया तो महिला ने उपभोक्ता आयोग का रुख किया. एयरलाइन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
हालांकि, सबसे पहले ये जानते हैं कि मामले की शुरुआत कहां से हुई थी.
20 हजार से ज्यादा की थी टिकट
बता दें कि महिला ने अपने और अपने 3 साल के बेटे के लिए 20,287 की टिकट बुक की थी. यानी महिला ने दोनों टिकट के लिए इतने पैसे चुकाए थे. महिला की रात 9 बजे की फ्लाइट थी.
महिला ने क्या कहा?
महिला के मुताबिक, उसके पास यात्रा के लिए सारे जरूरी दस्तावेज थे, जैसे वीजा, पासपोर्ट.
लेकिन इसके बाद भी महिला को फ्लाइट में चढ़ने से मना कर दिया गया. ये मामला फरवरी 2021 का है.
कहां जा रही थी महिला?
महिला अपने बेटे के साथ केरल के कोच्चि से अबू धाबी की जा रही थी.
इसके लि
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar