1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले LPG रिफिल के लिए आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य
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सितंबर 20, नई दिल्ली: सरकार ने 1 अक्तूबर से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू LPG ग्राहकों को तय खुदरा बिक्री मूल्य और लागू सब्सिडी पर रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करना होगा।
हालांकि, करीब 90 प्रतिशत यानी 27 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं ने पहले ही प्रमाणीकरण पूरा करवा लिया है और उन्हें आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। BAA यानी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण से, यह सुनिश्चित होगा कि सब्सिडी वाली एलपीजी सिर्फ़ वास्तविक और ज़रूरतमंद परिवारों तक ही पहुँचे।
हर कनेक्शन को आधार-प्रमाणित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का कमर्शियल और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए डायवर्जन रोकने में मदद मिलती है। डुप्लीकेट और अयोग्य कनेक्शन हटते हैं और सब्सिडी पहुंचाने का तरीका पारदर्शी और सही लोगों तक पहुंचने वाला बनता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी वास्तविक परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है और प्रत्येक योग्य उपभोक्ता इसे कई आसान तरीकों से पूरा कर सकते हैं।
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