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बल्क वेस्ट जनरेटर संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को अतिशीघ्र करें चिह्नित

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 26 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
बल्क वेस्ट जनरेटर संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को अतिशीघ्र करें चिह्नित

एडीसी अभिषेक गर्ग ने शहरी निकायों, विभिन्न विभागों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को दिए निर्देश

सितंबर 24, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश): उच्चत्तम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला हमीरपुर में भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए एडीसी अभिषेक गर्ग ने अज जिला की विभिन्न शहरी निकायों, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक की।

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 की निगरानी उच्चत्तम न्यायालय की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। इसलिए, सभी संबंधित विभागों एवं शहरी निकायों के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में इन नियमों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें। एडीसी ने बताया कि उच्चत्तम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला में बल्क वेस्ट जनरेटर (बीडब्ल्यूजी) यानि प्रतिदिन 100 किलोग्राम या इससे अधिक ठोस कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को चिह्नित करके इनके नाम वेबपोर्टल पर अपलोड किए जाने हैं।

यह कार्य अतिशीघ्र पूरा होना चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग, संस्थान और प्रतिष्ठान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें। अभिषेक गर्ग ने कहा कि सभी बीडब्ल्यूजी कचरे के पृथक्करण एवं सही निष्पादन के लिए आवश्यक प्रबंध करें। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के अन्य प्रावधानों की अनुपालना के बारे में भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।