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एक बार इस्तेमाल होने वाले चिकित्सा उपकरणों के दोबारा उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 24 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
एक बार इस्तेमाल होने वाले चिकित्सा उपकरणों के दोबारा उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश

रायपुर, 24 अक्टूबर 2026

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में एक बार इस्तेमाल होने वाले चिकित्सा उपकरणों और डिस्पोजेबल सर्जिकल वस्तुओं के दोबारा इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय- डीजीएचएस ने एक पत्र में कहा है कि उन्‍हें कुछ निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों में इन उपकरणों और वस्तुओं का दोबारा इस्तेमाल किए जाने की जानकारी मिली है। यह समस्या विशेष रूप से हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, कैंसर, हृदय और रक्त वाहिकाओं की सर्जरी तथा न्यूरोसर्जरी जैसी विशेषज्ञ सेवाओं में देखी गई है।

महानिदेशालय के अनुसार, एक बार इस्तेमाल के बाद इन उपकरणों को संक्रमणमुक्त करके दोबारा उपयोग में लाया जा रहा है, जबकि इन्हें केवल एक बार इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। इससे मरीजों की सुरक्षा, संक्रमण की रोकथाम, नियमों के पालन और स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च को लेकर चिंता बढ़ती है। ऐसे उपकरणों के दोबारा इस्तेमाल से मरीजों में संक्रमण फैलने, उपकरणों के ठीक से काम न करने और इलाज के दौरान अन्य जटिलताओं का खतरा हो सकता है।

डीजीएचएस ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, स्वास्थ्य सेवा निदेशकों, भारतीय औषधि महानियंत्रक और राज्य औषधि नियंत्रकों से अपने-अपने क्षेत्रों में इस निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और निगरानी बढ़ाने को कहा है।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।