एक बार उपयोग वाले चिकित्सा उपकरण के दोबारा इस्तेमाल पर रोक का निर्देश
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रायपुर, 25 अक्टूबर 2026
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक-डी.जी.एच.एस. ने सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में एकल-उपयोग चिकित्सा उपकरणों और डिस्पोजेबल सर्जिकल वस्तुओं को दोबारा इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी जारी की है। डीजीएचएस ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और स्वास्थ्य सेवा निदेशकों पत्र लिखा है।
संज्ञान में आया है कि कुछ निजी और कॉरपरेट अस्पताल विशेष रूप से कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी, न्यूरोसर्जरी और अन्य विशिष्ट नैदानिक सेवाओं जैसे विभिन्न एकल उपयोग के चिकित्सा उपकरणों और डिस्पोजेबल सर्जिकल वस्तुओं का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं।
डीजीएचएस ने पाया है कि ऐसे उपकरणों और डिस्पोजेबल सर्जिकल वस्तुओं को एक बार उपयोग किए जाने के बाद संक्रमणमुक्त करके दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उन्हें केवल एक बार ही उपयोग करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।