Bilaspur Residential Project Cancelled: बिलासपुर में इस बड़े आवासीय प्रोजेक्ट का TNC ले आउट निरस्त, कहीं आपने भी तो नहीं किया था बुक
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Bilaspur Residential Project Cancelled: छत्तीसगढ़ बिलासपुर ( Bilaspur News ) में बन रहे बड़े आवासीय प्रोजेक्ट का ले आउट निरस्त कर दिया गया है। बहु मंजिला आवासीय प्रोजेक्ट में कई अनियमितताओं की शिकायत टीएनसी आयुक्त अवनीश शरण को मिली थी। \ शिकायत को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच करवाई गई।
छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 (Chhattisgarh Land Development Rules, 1984) के नियम 25 के तहत ये कार्रवाई की गई है। संभवत: ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई प्रोजेक्ट टीएनसी ( TNC ) से एप्रूव होने के बाद भी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को निरस्त किया गया है। मेसर्स अनंत रियलिटी का है प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में TNC आयुक्त (TNC Ayukta) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स अनंत रियलिटी के आवासीय प्रोजेक्ट का TNC ले आउट निरस्त कर दिया है।
आपको बता दें गलत लेआउट के अनुमोदन को लेकर इस बहुमंजिला आवासीय प्रोजेक्ट की शिकायत गई थी। जिसके बाद जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। EWS फ्लैट में भी गड़बड़ी की थी शिकायत जानकारी के अनुसार पूरा प्रोजेक्ट मेसर्स अनंत रियलिटी (M/S Anant Realty) का है। अज्ञेय नगर क्षेत्र में इनके द्वारा बहुमंजिला आवासीय प्रोजेक्ट (Multi Project) का निर्माण किया जा रहा था।
इसमें अनियमितताओं की शिकायत की गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये सही पाई की गई। जिसमें पाया गया कि आवासीय मार्ग की भूमि पर लेआउट था। गलत लेआउट इसमें दर्शाया गया। इसके अलावा नक्शा निर्माण में भी कूटरचना की गई थी। इसके अलावा गड़बड़ी EWS फ्लैट में भी गड़बड़ी की शिकायत थी। ये थीं अनियमितताएं विभाग को जांच में मिला कि रास्ते की जमीन को प्रोजेक्ट में विलय किया गया, त्रुटिपूर्ण मानचित्र एवं अनापत्ति कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।
60 प्रकोष्ठ की जगह 90 प्रकोष्ठों का निर्माण किया गया। ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की अवहेलना तथा उसके लिए ऐसी भूमि आरक्षित करने का शपथ पत्र देना जो बिल्डर के नाम पर है ही नहीं पाया गया। ईडब्ल्यूएस ( EWS ) के मकान नहीं बनाना, विकास अनुज्ञा के नक्शे में कूटरचना करना, निर्माण स्थल पर 10% खुला क्षेत्र होना, पार्किंग एरिया सही ढंग से नहीं होने जैसे कई बिंदुओं को शामिल किया गया था।
पहला मामला जो टीएनसी से एप्रूव होने के बाद प्रोजेक्ट निरस्त टीएनएसी आयुक्त अवनीश शरण ने बिलासपुर ज्वाइंट डायरेक्टर टीएनसी कार्यालय (TNC Office Director) द्वारा जारी स्वीकृति विकास अनुज्ञा को छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 (Chhattisgarh Land Development Rules, 1984) के नियम 25 के तहत निरस्त कर दिया है।
बता दें, जिले में पहली बार इस तरह की कार्यवाही हुई है जिसमें टीएनसी से एप्रूव होने के बाद निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को निरस्त किया गया है। यह भी पढ़ें: Bank Unions Strike Today: आज पूरे देश में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, अटक सकते हैं आपके काम, क्या कल खुलेंगे बैंक
📡 स्रोत: NewsData.io