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CEC को हटाने की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज:क्या ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग की शक्तियों का अकेले इस्तेमाल किया, तय करने की मांग

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 5 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
CEC को हटाने की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज:क्या ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग की शक्तियों का अकेले इस्तेमाल किया, तय करने की मांग

पटना के राकेश कुमार सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से निलंबित करने की मांग की गई है। CJI की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। इसमें आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग के कुछ फैसले अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी के बिना लिए गए। 29 सितंबर को चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी.

मोहना की बेंच के सामने मामला रखा गया था। बेंच ने इसपर 5 अक्टूबर को सुनवाई तय किया। याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग तीन सदस्यीय संस्था है, इसलिए उसके फैसले सर्वसम्मति या बहुमत से होने चाहिए। कोर्ट से यह भी तय करने की मांग की गई है कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आयोग को मिली शक्तियों का अकेले इस्तेमाल किया?

याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग को 1 अक्टूबर 2025 से लेकर याचिका के निपटारे तक संबंधित भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए। इसमें फाइल नोटिंग, बैठक के मिनट्स, मंजूरी, पत्राचार, आईटी एक्सेस रिकॉर्ड, सर्वर लॉग, ऑडिट ट्रेल और मतदाता सूची में बदलाव का इतिहास शामिल हैं।

ERoNet/ECINet, फॉर्म-6 में बदलाव, SIR और पश्चिम बंगाल अपीलीय न्यायाधिकरणों के दायर किए गए अपील से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि अंतिम सुनवाई तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को काम करने से रोका जाए। खाली पद पर नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने वाली समिति की सिफारिश पर हो।

इसके लिए निर्देश दिए जाएं। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कोर्ट में दलील दी।

📡 स्रोत: NewsData.io

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