चम्बा में संचालित निजी कोचिंग केंद्रों का पंजीकरण अब रहेगा अनिवार्य
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अक्तूबर 28, चंबा (हिमाचल प्रदेश): आकांक्षी जिला चम्बा में संचालित निजी कोचिंग केंद्रों का पंजीकरण अब अनिवार्य रहेगा। इस संबंध में उपायुक्त चम्बा ने अधिकारियों को पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित बनाने तथा निर्धारित नियमों की अनुपालना को लेकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने ये निर्देश भी दिए हैं कि निजी कोचिंग केंद्रों के संचालन को व्यवस्थित बनाने तथा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उपायुक्त चम्बा मुकेश रेपसवाल ने सभी उपमंडल दंडाधिकारियों तथा पुलिस उपाधीक्षकों को इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। इस दिशा में सभी संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करना सुनिश्चित बनाएं।
उन्होंने बताया कि 50 से अधिक विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, शैक्षणिक सहायता अथवा स्कूली, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई के लिए कोचिंग देने वाले निजी केंद्रों का पंजीकरण अनिवार्य है। इसमें परामर्श, खेलकूद, नृत्य, रंगमंच एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों वाले निजी संस्थान शामिल नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि अब बिना पंजीकरण इन केंद्रों को चलाने की अनुमति नहीं होगी इसलिए सभी कोचिंग केंद्र संचालक इस प्रक्रिया में सहयोग करें।