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चंडीगढ़: ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो को सजा

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 8 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
चंडीगढ़: ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो को सजा

सितंबर 04, नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय-1 ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराए जाने की जानकारी दी है।

विशेष अदालत, एसएएस नगर ने दारा सिंह और गुरदर्शन सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया।

अदालत ने दोनों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला पंजाब पुलिस की ओर से दर्ज FIR और 1.230 किलोग्राम कोकीन की बरामदगी से जुड़ा है।

ED की जांच में छह लाख और चार लाख रुपये के दो चेक भी सामने आए, जिनकी कुल राशि 10 लाख रुपये थी।

अदालत ने इन चेक और बरामद मादक पदार्थ को PMLA के तहत ‘प्रॉपर्टी’ और ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ माना है।

(कैप्शन- फाइल फोटो)

💡 पृष्ठभूमि (Background)

यह खबर मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी धन शोधन के मामले पर है, जिसमें चंडीगढ़ की विशेष अदालत ने दारा सिंह और गुरदर्शन सिंह को तीन वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि सरकार मादक पदार्थों के व्यापार और उसके वित्तीय पहलुओं पर कड़ी पकड़ बना रही है, जिससे अवैध लाभ को रोकने का प्रयास स्पष्ट होता है। इस निर्णय से आम जनता पर सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि इससे नशे के उत्पादों के प्रसार में कमी आएगी और समाज में अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, जिससे सुरक्

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।