अपराध

छिंदवाड़ा- कैल्शियम कार्बाइड और कार्बाइड गन पर प्रतिबंध

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 31 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
छिंदवाड़ा- कैल्शियम कार्बाइड और कार्बाइड गन पर प्रतिबंध

दीपावली पर आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने कैल्शियम कार्बाइड और कार्बाइड गन के भंडारण, खरीद-बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर हरेंद्र नारायण सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। एसडीएम पुष्पेंद्र निगम ने बताया कि कार्बाइड गन से निकलने वाली एसीटिलीन गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है, जिससे विस्फोट और गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा रहता है।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाने की अपील की है। वहीं, पटाखा व्यवसायियों ने भी प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन करने और प्रशासन को सहयोग देने की बात कही है।

बाइट-1 – पुष्पेंद्र निगम, एसडीएम, छिंदवाड़ा

बाइट-2 – शंकर चौरसिया, पटाखा व्यवसायी

बाइट-3 – राघवेंद्र भार्गव, पटाखा व्यवसायी

-------------- कैल्शियम कार्बाइड और कार्बाइड गन पर प्रतिबंध

कार्बाइड गन का भंडारण और बिक्री प्रतिबंधित

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।