चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों को किया खारिज
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अक्टूबर 27, नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अकेले फैसले लेने के आरोप को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में आयोग ने कहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी संबंधित सदस्यों के विचारों और सुझावों पर विचार किया जाता है। ये संयुक्त हलफनामा मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से दाखिल किया गया है।
आयोग के मुताबिक हलफनामे को तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है।आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR से जुड़े तीनों आदेश जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में आयोग के सभी सदस्यों की सहमति से जारी किए गए थे। आयोग के अनुसार, किसी भी निर्णय से पहले अधिकारियों और निर्वाचन आयुक्तों के सुझावों, विचारों और सवालों पर विचार किया जाता है।
सभी संबंधित विचारों को ध्यान में रखने के बाद आयोग के सक्षम सदस्य निर्णय लेते हैं और उसके अनुसार आदेश जारी किए जाते हैं।