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CJI बोले- राजपाल यादव एक्टिंग करने में माहिर:उन पर भरोसा करना मुश्किल; चेक बाउंस मामले में दो हफ्ते में ₹2 करोड़ जमा करने का आदेश

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 15 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
CJI बोले- राजपाल यादव एक्टिंग करने में माहिर:उन पर भरोसा करना मुश्किल; चेक बाउंस मामले में दो हफ्ते में ₹2 करोड़ जमा करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 2 करोड़ रुपए जमा करने के लिए आखिरी बार 2 हफ्ते का समय दिया है। यह रकम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करनी होगी। यह मामला वित्तीय विवाद से जुड़ा है। कोर्ट ने अभिनेता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनके पुराने रवैये को देखते हुए भरोसा जताने में भी संदेह जाहिर किया। CJI सूर्यकांत ने कहा, “उनके पुराने रवैये को देखते हुए। कोई उन पर भरोसा कैसे कर सकता है?

वे बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं। कोर्ट में भी वही कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजपाल यादव को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से मिली राहत जारी रखी है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। विवाद 2010 का, राजपाल ने करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था यह विवाद 2010 का है।

राजपाल यादव ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने के लिए दिल्ली की एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स से करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस फिल्म का नाम ‘अता पता लापता’ था। कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म इतनी कमाई नहीं कर पाई कि उसका खर्च निकल सके।

इसके बाद राजपाल यादव को लोन चुकाने में दिक्कत हुई। ब्याज और दूसरे चार्ज जुड़ने से बकाया रकम कई साल में बढ़ती गई। यह रकम बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपए हो गई। 2012 में मुरली प्रोजेक्ट्स ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था विवाद बढ़ने के बाद मुरली प्रोजेक्ट्स ने 2012 में फिल्म को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फिल्म के अधिकारों में तीसरे पक्ष का हित बनाने से रोक दिया था। इसके बाद सात चेक बाउंस होने पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत सात शिकायतें दर्ज की गईं। यादव की ओर से बाद में हुए 21 अप्रैल 2013 के सहमति समझौते पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत दोनों पक्षों ने 10.40 करोड़ रुपए के पूर्ण और अंतिम समझौते पर सहमति जताई थी, जिसमें 40 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए पहले ही दिए जा चुके थे।

समझौते की सुरक्षा के लिए चार नए पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए गए थे। यादव की याचिका के मुताबिक, इस समझौते के तहत पहले जारी किए गए आठ सिक्योरिटी चेक वापस किए जाने थे, लेकिन मुरली प्रोजेक्ट्स ने बाउंस हुए चेक के मामलों को आगे बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट में यादव ने कह

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामले में 2 करोड़ रुपये जमा करने के लिए दो हफ्ते का अंतिम समय दिया है। यह आदेश कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के साथ-साथ पासपोर्ट सरेंडर करने का भी है। यह विषय वित्तीय दायित्व और न्यायालय की कठोर निगरानी को दर्शाता है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि उच्च न्यायालय भी सेलिब्रिटी पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिससे न्यायिक प्राधिकरण की विश्वसनीयता बढ़ती है। आम जनता पर इसका असर यह है कि नागरिकों को यह भरोसा मिलता है कि क

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