CJP प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस की सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →
अक्टूबर 15, नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में पुलिस आयुक्त की ओर से अदालत से बिना शर्त माफी मांगी है। इसमें कहा गया कि न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया। मेट्रो स्टेशनों को बंद करने पर सफाई देते हुए पुलिस ने बताया कि सुरक्षा आकलन और खुफिया जानकारी के आधार पर 45 स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद किया गया, यह एहतियाती कदम था।
हलफनामे में "कॉकरोच जनता पार्टी" के विरोध की पृष्ठभूमि बताई गई। हलफनामे में कहा गया कि CJP को 20 जून 2026 को जंतर-मंतर पर एक दिन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मिली थी, जिसके लिए शर्तें थीं कि भीड़ 1,000 से अधिक न हो और कोई जुलूस न निकले, लेकिन आयोजकों ने शर्तों का उल्लंघन कर 36 दिन प्रदर्शन जारी रखा और 20 जुलाई को अनधिकृत "चलो संसद" मार्च का आह्वान किया।इस मार्च में 30,000 से अधिक लोग शामिल हुए, जिन्होंने बैरिकेड्स तोड़े और निषेधाज्ञा वाले इलाकों में घुस गए।
FILE PHOTO