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CJP प्रोटेस्ट: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले- ‘मुझे उम्मीद है कि...’

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 12 अक्टूबर 2026 👁️ 1 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: जनता का संदेश
CJP प्रोटेस्ट: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले- ‘मुझे उम्मीद है कि...’

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रविवार (11 अक्टूबर, 2026) को विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस हिरासत में लेने की कार्रवाई की तीखी आलोचना की है.

इसके साथ ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रदर्शनकारियों की हिरासत को लेकर दिए गए निर्देशों का स्वागत किया है.

उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और कुछ अंतरिम निर्देश भी जारी किए.

उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अदालत के निर्देशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

उन्होंने कहा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 देश के लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और सरकार की तरफ से दिए गए किसी भी दबाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है.

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और बाद में सिविल सोसाइटी के कुछ एक्टिविस्टों की तरफ से किए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को सरकार ने बहुत ही सख्त तरीके से दबाया है.

लोगों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान निर्माताओं ने दिया- तिवारी

इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि जब देश के नागरिकों को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से रोका जाता है, तो यह कदम देश के लोकतंत्र को कमजोर करती है.

चंडीगढ़ में न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और कुछ अंतरिम निर्देश जारी किए हैं.

मुझे उम्मीद है कि कोर्ट की तरफ से दिए गए निर्देशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सरकार नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगी.

क्योंकि ये वो अधिकार हैं, जो संविधान के निर्माताओं ने इस देश के नागरिकों को दिए हैं.

#WATCH | Chandigarh | Congress MP Manish Tewari says, " Article 19 of the Constitution of India provides for the right to assemble peacefully and protest against what a citizen might consider to be transgressions by the government.

It is extremely unfortunate that peaceful protests by the Indian National Con

📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने 11 अक्टूबर 2026 को CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों की हिरासत की कड़ी निंदा की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप उचित है। यह घटना पुलिस की बल प्रयोग नीति पर सवाल उठाती है और न्यायिक निरीक्षण की भूमिका को उजागर करती है। इसकी महत्ता इसलिए है क्योंकि यह नागरिक स्वतंत्रता, कानून व्यवस्था और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर प्रकाश डालती है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि नागरिकों को अ

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