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दिल्ली में ग्रैप का तीसरा चरण लागू, निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 7 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
दिल्ली में ग्रैप का तीसरा चरण लागू, निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक

नवंबर 07, नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आज दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान -ग्रैप का तीसरा चरण तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। ग्रैप के पहले और दूसरे चरण के अंतर्गत लागू प्रतिबंध भी जारी रहेंगे। नई दिल्ली में ग्रैप उप-समिति की बैठक में क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया।

तीसरे चरण के अंतर्गत सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसमें मिट्टी की खुदाई, नालियां खोदने, सड़क निर्माण और बड़ी मरम्मत के काम भी शामिल हैं। हालांकि, जरूरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े कुछ निर्माण कार्यों को छूट दी गई है। इसके अलावा, संशोधित ग्रैप व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले हल्के मोटर वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

ग्रैप दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू की जाने वाली आपातकालीन व्यवस्था है।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

यह खबर दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तीसरे चरण के तत्काल लागू होने के बारे में है। ग्रैप के पहले और दूसरे चरण में भी लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में धुआँ और प्रदूषण के स्तर लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। तीसरे चरण में सभी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगाई गई है, जिससे धूल और धुएँ का उत्पादन कम होगा। इससे आम जनता को स्वच्छ हवा मिलेगी, श्वसन रोगों में कमी आएगी

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।