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धार्मिक स्थलों में तेज ध्वनि उपकरणों के इस्तेमाल और मर्यादा प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों पर रोक

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 27 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
धार्मिक स्थलों में तेज ध्वनि उपकरणों के इस्तेमाल और मर्यादा प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों पर रोक

27 सितम्बर 2026, चमोली: चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम सहित सभी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने नए आदेश जारी किए हैं। धार्मिक स्थलों के आसपास तेज आवाज वाले ध्वनि उपकरणों का इस्तेमाल कर उनकी मर्यादा को प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

प्रशासन के अनुसार, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के आसपास किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम की अनुमति संबंधित उप जिलाधिकारी या उप जिला मजिस्ट्रेट ही जारी करेंगे। अनुमति देने से पहले कार्यक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजक मंडल या आयोजन समिति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(इस स्टोरी फोल्डर में)

बाइट- गौरव कुमार, जिलाधिकारी, चमोली

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।