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दिल्ली HC ने ओला, उबर, रैपिडो को किया नोटिस जारी

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 1 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
दिल्ली HC ने ओला, उबर, रैपिडो को किया नोटिस जारी

सितंबर 30, नई दिल्ली: मोबाइल ऐप कैब सर्विसेज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ओला, उबर, रैपिडो को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और NCR की राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने पक्षकारों को जवाब दाखिल करने को कहा है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली NCR में दो लाख से ज्यादा कैब चल रही हैं। लेकिन सुरक्षा को लेकर ज़रूरी इंतज़ाम नहीं हैं। कई बार ऐप में जिस ड्राईवर का नाम और फोटो दिया जाता है उसकी जगह कोई और आता है। ऐसी स्थिति में यूजर को बिना किसी चार्ज के राइड कैंसिल करने का प्रावधान होना चाहिए।

याचिकाकर्ता आदित्य सहगल ने कैब की 24 घंटे मॉनिटरिंग और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कंट्रोल सेंटर की भी मांग की है।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

यह खबर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ओला, उबर और रैपिडो जैसी मोबाइल ऐप कैब सेवाओं को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी करने के बारे में है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं की यात्रा सुरक्षा एक प्रमुख सामाजिक मुद्दा है और इन कंपनियों का अनुपालन अनिवार्य है। नोटिस के जारी होने से कंपनियों पर कानूनी दबाव बढ़ेगा, जिससे वे सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करेंगे। आम जनता, खासकर महिलाएँ, बेहतर सुरक्षा, बेहतर जवाबदेही और संभावित रूप से कम दुर्घटनाओं से लाभान्वित हो सकती हैं।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।