दीपावली पर पटाखों के बिक्री के लिए यह नियम लागू
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18 अक्तूबर 2026, देहरादून: देहरादून में दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ स्थल चिह्नित किए हैं। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने निर्देश दिए हैं कि पटाखों की बिक्री निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुसार ही की जाए। बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन कर पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने व्यापार मंडल और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने तथा अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए।
नगर निगम क्षेत्र में रेजर ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के निकट 26 पार्क रोड और पुराना बस अड्डा क्षेत्र को बिक्री के लिए चिह्नित किया गया है। अन्य उपयुक्त स्थलों पर संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी नियमानुसार अनुमति दे सकेंगे।
पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की संस्तुति और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। जिलाधिकारी ने अग्निशमन विभाग को बिक्री स्थलों का निरीक्षण करने और आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को सुरक्षित बिजली संयोजन और वायरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
प्रशासन ने भीड़भाड़ वाले बाजारों और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करने के निर्देश दिए हैं। दुकानों के आसपास टेबल, ठेली या अन्य सामग्री रखकर रास्ता बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
संलग्न- फोटो
जिलाधिकारी ने की व्यापार मंडल और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक