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दुर्ग में त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइन

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 3 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
दुर्ग में त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइन

दुर्ग, 3 सितंबर 2026

दुर्ग पुलिस ने त्योहारों के शुरू होने से पहले डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल और किराया भंडार संचालकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर-6 में हुई बैठक में जिले के 50 से ज्यादा संचालकों को बुलाकर ध्वनि, यातायात और सुरक्षा से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई।

पुलिस ने अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, न्यायालय और सरकारी कार्यालयों के आसपास भी विशेष सावधानी बरतने को कहा है। इन जगहों की 100 मीटर की सीमा को शांत क्षेत्र माना जाएगा। यहां तेज आवाज में डीजे या दूसरे ध्वनि यंत्र चलाने पर नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है।

यहां तेज आवाज में डीजे या दूसरे ध्वनि यंत्र चलाने पर नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है।

पुलिस ने यह भी साफ किया कि वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए। त्योहारों के दौरान जुलूस या अन्य आयोजनों में सड़क पर चलते वाहन से तेज आवाज निकालने की परंपरा पर भी रोक रहेगी।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।