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एसआईआर समीक्षा, 22 अक्टूबर तक दस्तावेज नहीं देने वाले मतदाताओं की बूथवार सूची बनाने का निर्देश

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 15 अक्टूबर 2026 👁️ 1 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: जनता का संदेश
एसआईआर समीक्षा, 22 अक्टूबर तक दस्तावेज नहीं देने वाले मतदाताओं की बूथवार सूची बनाने का निर्देश

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने एसआईआर कार्यों की समीक्षा की, 22 अक्टूबर तक दो बार नोटिस सुनवाई के बाद भी दस्तावेज नहीं देने वाले मतदाताओं की बूथवार सूची तैयार करने का निर्देश, नवंबर के पहले सप्ताह में बीएलए-2 के साथ होगी पांचवीं बैठक।

Short Headline: एसआईआर समीक्षा, 22 अक्टूबर तक दस्तावेज नहीं देने वाले मतदाताओं की बूथवार सूची बनाने का निर्देश

15 अक्टूबर, रांची: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के.रवि कुमार ने एसआईआर को लेकर संबंधित चुनाव अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान उन्होंने एसआईआर से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। सीईओ ने सभी ईआरओ और एईआरओ को निर्देश दिया कि 22 अक्टूबर तक ऐसे मतदाताओं की बूथवार सूची तैयार की जाए जिनकी दो बार नोटिस सुनवाई के बाद आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री कुमार ने कहा कि यदि सत्यापन में किसी व्यक्ति का नाम अन्य राज्य अथवा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज पाया जाता है और वह संबंधित मतदान केंद्र की सूची में अपना नाम नहीं रखना चाहता, तो नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए नाम विलोपित करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि नवंबर के पहले सप्ताह में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 के साथ 5वीं बैठक होगी।

सीईओ ने समावेशी मतदाता सूची पर फिर जोर दिया।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।