राजनीति

फॉर्म 6 को लेकर राहुल गांधी के दावे निराधार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी थी: भाजपा

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
फॉर्म 6 को लेकर राहुल गांधी के दावे निराधार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी थी: भाजपा

6 अक्टूबर, 2026, नई दिल्ली

भाजपा ने विपक्षी नेता राहुल गांधी के फॉर्म-6 से संबंधित दावों को भ्रामक बताते हुए कहा है कि फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार की मतदाता सूची के लिए एसआईआर आदेश जारी करते समय एक घोषणा संलग्न की गई थी।

चुनाव आयोग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बिहार में 24 जून, 2025 के आदेश को जारी करते समय एक घोषणा संलग्न की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई, 2026 के अपने आदेश में बरकरार रखा था।

इस संबंध में भाजपा प्रवक्ता समवित पात्रा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी के दावे भ्रामक हैं और अदालत की टिप्पणियों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।

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निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें, दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के फार्म -6 में गैर-कानूनी रूप से और एकतरफा बदलाव किये हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के फार्म-6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है।

सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में एसआईआर से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।