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गौतमबुद्धनगर में परिवहन विभाग ने जारी किए जरूरी दिशा-निर्देश

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 6 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
गौतमबुद्धनगर में  परिवहन विभाग ने जारी किए जरूरी दिशा-निर्देश

दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए गौतमबुद्धनगर परिवहन विभाग ने बस, टैक्सी, ऑटो और टेंपो संचालकों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ कहा है कि यात्रियों से तय किराए से ज्यादा पैसे वसूलने, ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।परिवहन विभाग ने इस संबंध में परिवहन संघों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नियमों की जानकारी दी।

वाहन चालकों और परिचालकों को महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ सम्मान से पेश आने के निर्देश दिए गए हैं।विभाग ने वाहनों में क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाने और बसों की छत या पायदान पर यात्रियों को बैठाकर सफर कराने पर रोक लगाई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का परमिट निरस्त करने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी हो सकती है।नशे में वाहन चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

दोपहिया वाहन चालकों के लिए आईएसआई मार्क वाला हेलमेट और कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। इसके अलावा रेड लाइट तोड़ने, गलत दिशा में वाहन चलाने और नो-पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पाण्डेय ने बताया कि नियमों का पालन कराने के लिए परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाएंगे।

नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।