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गुजरात HC ने अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज की

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 29 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
गुजरात HC ने अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज की

सितंबर 29, नई दिल्ली: गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल पर लगाया गया 25 हजार रुपये का जुर्माना बरकरार रहेगा। यह मामला पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री की जानकारी मांगने से जुड़ा है। मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले अदालत ने इस मामले में उन पर जुर्माना लगाया था, जिसे केजरीवाल ने चुनौती दी थी।

फोटो- आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।