हाईकोर्ट के निर्देश के बाद माइनिंग लीज रद्द
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रायपुर, 6 सितंबर 2026
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद रायपुर जिले के आरंग स्थित निस्दा गांव की सभी माइनिंग लीज रद्द कर दी गई है। अवैध खनन और महानदी में मलबा डंप करने के मामले में हाईकोर्ट ने नराजगी जताई थी। एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मामले में दोषी पाए गए सभी पट्टेदारों की माइनिंग लीज रद्द कर दी गई है। कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों और पर्यावरण संरक्षण मंडल को कड़ी निगरानी रखने के सख्त निर्देश दिए हैं।