हेमंत सोरेन सरकार को झटका, परीक्षा रद्द करने का सरकारी आदेश निरस्त
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नवंबर 06, नई दिल्ली: झारखंड में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को लेकर बड़ा कानूनी फैसला आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 2024 की जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने के हेमंत सोरेन सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है
कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 18 अगस्त को जारी अधिसूचना को खारिज करते हुए कहा कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय अन्यायपूर्ण और अनुचित था। दरअसल, भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी, लेकिन परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।अभ्यर्थियों का कहना था कि परीक्षा रद्द करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया।
वहीं, सरकार ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और पेपर लीक के सबूतों का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द करने का बचाव किया था। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से परीक्षा पास करने वाले हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
फाइल फोटो- हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड