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जबलपुर- ओबीसी आरक्षण पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का फैसला

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 9 अक्टूबर 2026 👁️ 1 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: जनता का संदेश
जबलपुर- ओबीसी आरक्षण पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का फैसला

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आज ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण करने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। प्रदेश में 14 फीसदी ही आरक्षण लागू रहेगा।

अब फैसले का सीधा असर सरकारी भर्तियों और नियुक्तियों पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जिनमें 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के हिसाब से मामले लंबित नहीं होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। इस कारण 13 फीसदी नियुक्तियां होल्ड पर रख दी गई थी।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।