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जज बोले-देश की दया पर हो, बुराई नहीं कर सकते:बॉम्बे हाईकोर्ट की इमरान खान को फटकार, एक्टर बोले- किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाऊंगा

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 2 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
जज बोले-देश की दया पर हो, बुराई नहीं कर सकते:बॉम्बे हाईकोर्ट की इमरान खान को फटकार, एक्टर बोले- किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाऊंगा

एक्टर इमरान खान ने SIR के खिलाफ मुंबई में हुए प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बिना शर्त माफी मांग ली है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा है कि वे भविष्य में इस तरह के किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट इमरान को देश छोड़ने वाले नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने कहा था- भारत की उदारता देखिए कि एक अमेरिकी नागरिक को तुरंत देश से बाहर निकालने या डिपोर्ट करने के बजाय पहले एक नोटिस देकर देश छोड़ने के लिए कहा गया। अगर किसी भारतीय नागरिक ने विदेश में ऐसा ही कुछ किया होता, तो उसे अगली ही फ्लाइट से भारत वापस भेज दिया जाता।

आप देश की दया पर हो, इसलिए बुराई नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इमरान को उनके खिलाफ जारी 'लीव इंडिया नोटिस' (LIN) का जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाए। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। तब तक नोटिस पर रोक रहेगी। एक्टर इमरान खान 42 साल से भारत में रह रहे हैं लेकिन उनके पास अमेरिका की नागरिकता है, 2006 से OCI कार्ड होल्डर हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट के 5 कमेंट इस केस में आगे क्या होगा… एक्टर इमरान खान को अंतरिम प्रोटेक्शन मिल गया है। कोर्ट ने कहा है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, न आपको फिलहाल देश छोड़ना है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब दाखिल करने कहा है। इसके अलावा 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस' FRRO ने 17 अक्टूबर को इमरान का OCI कैंसल करने का अलग शो-कॉज नोटिस भी दिया था।

इस मामले पर सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। 9 सवाल-जवाब में जानें OCI क्या है, इसका महत्व क्या 1.

OCI क्या है- ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए आजीवन वीजा जैसा कार्ड। लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत दोहरी नागरिकता नहीं देता। 2.

कौन ले सकता है- स्वयं, माता-पिता/दादा-दादी 26 जनवरी 1950 के बाद भारतीय नागरिक रहे हों, पाकिस्तान/बांग्लादेश को छोड़कर। 2006 से PIO कार्ड को OCI में मर्ज कर दिया गया। 3.

क्या अधिकार मिले हैं- बिना वीजा के आजीवन भारत आने-जाने की छूट, भारत में अनिश्चित काल तक रहने, पढ़ने, काम करने (कुछ क्षेत्रों को छोड़कर) की अनुमति, घर/प्रॉपर्टी की खरीदी, भा

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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