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जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 12 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा, सीडीपीओ और एफएसओ परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुनवाई हुई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा।

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12 अक्टूबर, रांची: झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, सीडीपीओ और एफएसओ परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकलपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रिंटिंग मशीन से ही प्रश्नपत्र लीक हुआ था, जिसे व्हाट्सऐप के माध्यम से वायरल किया गया।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा। सरकार की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट भी पेश की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को शॉर्ट नोट्स दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से कुमार हर्ष, शुभाशीष रसिक सोरेन ने बहस की।

बाइट- शुभाशीष रसिक सोरेन, इंटरवेनर बाइट- कुमार हर्ष, इंटरवेनर

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।