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'कब तक होगा फैसला, समय बताएं', TMC के मामले पर चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 24 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
'कब तक होगा फैसला, समय बताएं', TMC के मामले पर चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से गुरुवार (24 सितंबर) को तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर जारी विवाद पर फैसला लेने के लिए समय सीमा बताने को कहा है.

आयोग ने टीएमसी के चुनाव चिन्ह और नाम को फ्रीज कर दिया था.

इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थीं.

'आईएएनएस' की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई 28 सितंबर के लिए निर्धारित की है.

ममता ने टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न पर अंतरिम रोक लगाने संबंधी निर्वाचन आयोग के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

आयोग ने टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज करने के साथ उनकी पार्टी को नया नाम दे दिया. ममता की पार्टी का नया चुनाव चिन्ह फुटबॉल प्लेयर है.

फैसला नहीं लिया तो चुनाव प्रभावित होगा - ममता गुट

ममता बनर्जी गुट की तरफ से कहा गया कि अगर जल्द सिंबल पर आयोग फाइनल फैसला नहीं लेता है तो नवंबर में होने वाला कॉरपोरेशन का चुनाव प्रभावित होगा.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा. चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव को देखते हुए अंतरिम फैसला लिया है.

ममता की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की.

ममता बनर्जी गुट की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो चुनाव रोकने को नहीं कह सकते लेकिन उन्हें पार्टी का मूल नाम और चुनाव चिह्न बनाए रहने दिया जाए.

कपिल सिब्बल ने कहा कि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है और कोर्ट समुचित उपाय करे.

इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि उपाय तो एक ही है कि निर्वाचन आयोग इस मसले का शीघ्र निर्

📡 स्रोत: ABP Live

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