'कदीमी मस्जिद को हटाना होगा', दिल्ली HC में केंद्र सरकार बोली- मलिकाना हक हमारा
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केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब देते हुए कहा है कि सेंट्रल दिल्ली में कृषि भवन परिसर के भीतर कदीमी मस्जिद को हटाना बेहद ही जरूरी है.
ऐसा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास मास्टर प्लान के तहत कॉमन सेंट्रल सचिवालय की इमारतों के 4-5 के पुनर्विकास और पुनिर्माण कार्य को सुगम बनाने के के लिए किया जा रहा है.
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, भूमि एवं विकास कार्यालत के माध्यम से दायर एक स्टेटस रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है. 8 नवंबर 1940 को एक समझौते के तहत इसकी देखरेख करने वाली समिति को इस परिसर का केवल अनुमति आधारित कब्जा दिया गया था.
केंद्र का तर्क-प्रबंधन समिति को नहीं मालिकाना हक
केंद्र ने तर्क दिया है कि इस समझौते से प्रबंधन समिति को संपत्ति का कोई मालिकाना हक, अधिकार या हित प्राप्त नहीं हुआ था.
केंद्र की तरफ से यह स्टेटस रिपोर्ट कदीमी मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति की तरफ से दायर याचिका को लेकर दाखिल की गई. इससे पहले 17 सितंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था.
सरकार ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया है. साथ ही कहा है कि ये आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं.
सरकार ने 1940 के समझौते का दिया हवाला
L DO के मुताबिक, यह मस्जिद कृषि भवन परिसर के भीतर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड पर प्लॉट नंबर 120 पर स्थित है. यह जमीन भारत सरकार की है.
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भूमि एवं विकास कार्याल के प्रशासनिक कंट्रोल में है. केंद्र सरकार ने 9 नवंबर 1940 के एक समझौते के हवाला दिया.
यह उस समय के भारत सरकार और जामा मस्जिद प्रबंध समिति के सचिव के बीच हुआ था.
इसके तहत सरकार ने समिति को यह परिसर केवल मस्जिद के रूप में उपयोग करने के लिए दिया था. समझौते में संपत्ति के उपयोग और उसमें बदलाव को लेकर भी प्रतिबंध लगाए थे.
इसमें कहा गया था कि प्रबंध समिति सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, मौजूदा इमारतों में कोई बदलाव नहीं कर सकती. मरम्मत नहीं कर सकती. कब्रें नहीं बना सक
📡 स्रोत: ABP Live