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कांग्रेस बोली- भाजपा प्रत्याशी जन्म से पहले 10वीं पास हुईं:नंदीग्राम उपचुनाव हलफनामे में जन्म 1966, 10वीं 1965 में पास की; उम्मीदवारी रद्द करने की मांग

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 23 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
कांग्रेस बोली- भाजपा प्रत्याशी जन्म से पहले 10वीं पास हुईं:नंदीग्राम उपचुनाव हलफनामे में जन्म 1966, 10वीं 1965 में पास की; उम्मीदवारी रद्द करने की मांग

बंगाल की नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव से पहले एक और विवाद सामने आया है। कांग्रेस ने BJP प्रत्याशी हसीरानी रथ के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस का दावा है कि BJP प्रत्याशी ने चुनावी हलफनामे में अपनी उम्र और पढ़ाई से जुड़ी गलत जानकारी दी है। कांग्रेस नेता और वकील रित्जू घोषाल ने कोर्ट में कहा- हसीरानी रथ ने हलफनामे में जन्म साल 1966 बताया है, जबकि 1965 में माध्यमिक यानी 10वीं की परीक्षा पास करने का जिक्र किया है।

हसीरानी ने जन्म से पहले 10वीं कैसे पास कर ली। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होगा और 9 अक्टूबर को मतगणना होगी। हसीरानी रथ की उम्मीदवारी की घोषणा 15 सितंबर को की गई थी। वह CM शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की मां हैं। 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आने के दो दिन बाद चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

स्कूल की मान्यता पर भी सवाल, दावा- सिर्फ 5वीं तक था दर्जा भाजपा प्रत्याशी ने जिस स्कूल का नाम हलफनामे में दिया गया है, कांग्रेस ने उसके रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी के मुताबिक, चौखाली गंगा पद्म मिलन कन्या विद्यापीठ की शुरुआत 1963 में हुई थी। उस समय वहां 5वीं तक पढ़ाई होती थी।

कांग्रेस के मुताबिक, स्कूल को 10वीं तक पढ़ाने की सरकारी मंजूरी 1973 में मिली थी। रित्जू घोषाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने हलफनामे की जांच की थी, लेकिन गड़बड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करने की अनुमति दी कांग्रेस ने कहा कि अगर भाजपा प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी गलत पाई जाती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए।

जस्टिस कृष्ण राव ने कांग्रेस को याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है और मामले पर गुरुवार यानी 24 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है। हसीरानी रथ बोलीं- कोर्ट जो फैसला करेगा, वह मंजूर वहीं, BJP ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। BJP की ओर से कहा गया कि अगर हलफनामे में कोई विसंगति है तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग के सामने की जानी चाहिए।

हसीरानी रथ ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी है और उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो फैसला करेगा, वह उन्हें स्वीकार होगा। अब आगे क्या हो सकता है?

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हाईकोर्ट BJP प्रत्याशी से जवाब मांग सकता है: हसीरानी रथ की ओर से दस्तावेजों के जरिए बताया जा सकता

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

यह खबर नंदीग्राम उपचुनाव में BJP प्रत्याशी हसीरानी रथ द्वारा हलफनामे में गलत उम्र और शैक्षणिक योग्यता बताने के आरोप पर आधारित है। कांग्रेस ने इस दावे को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि रथ ने 1966 जन्म और 10वीं 1965 में पास होने की बात कही, जबकि वास्तविकता अलग है। यह मुद्दा चुनावी दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, जो चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। यदि सत्यापित हो जाए तो यह जनता में चुनावी दस्तावेजों पर भरोसे को प्रभावित

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