खेल

2 करोड़ का फ्लैट, ना जिम-ना सुविधाएं, RERA ने बिल्डर पर ठोका 10 लाख जुर्माना

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 18 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
2 करोड़ का फ्लैट, ना जिम-ना सुविधाएं, RERA ने बिल्डर पर ठोका 10 लाख जुर्माना

करोड़ों रुपये खर्च करके खरीदा गया घर सिर्फ चार दीवारों तक सीमित रह जाए तो खरीदार के लिए यह किसी झटके से कम नहीं होता.

बेंगलुरु में भी कुछ होमबायर्स के साथ ऐसा ही हुआ, जब जिस प्रोजेक्ट को खरीदते समय कई आधुनिक सुविधाओं के साथ पेश किया गया था, उसकी हकीकत सामने आने लगी.

मामला आखिरकार RERA तक पहुंचा, जहां खरीदारों की शिकायत पर अथॉरिटी ने बिल्डर के खिलाफ अहम फैसला सुनाया.

2.08 करोड़ में खरीदा था फ्लैट

आरटी नगर के रहने वाले चार लोगों ने इस प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदे थे.

प्रत्येक खरीदार ने इसके लिए करीब 2.08 करोड़ रुपयों का भुगतान किया था और साल 2022 में सेल डीड पूरी की गई थी.

खरीदारी के दौरान प्रोजेक्ट में कई सुविधाओं का वादा किया गया था, लेकिन बाद में इनमें से कई सुविधाएं मौजूद नहीं मिलीं.

खरीदारों का आरोप था कि प्रोजेक्ट की ब्रोशर और अन्य दस्तावेजों में जिन सुविधाओं का उल्लेख किया गया था,उनका निर्माण नहीं किया गया.

ये भी पढ़ें: Tata Group: 158 साल के साम्राज्य में चेयरमैन की कुर्सी पर टकराव, आखिर चल क्या रहा है?

ना जिम, ना बैडमिंटन कोर्ट मिला

खरीदारों के मुताबिक, प्रोजेक्ट में ओपन जिम, ओपन एम्फीथिएटर और बैडमिंटन कोर्ट जैसी सुविधाएं देने की बात कही गई थी.

इसके अलावा स्पोर्ट्स सुविधाओं और क्लब हाउस से जुड़ी कई सुविधाएं भी पूरी नहीं हुई थीं.

मामले में संयुक्त निरीक्षण भी किया गया. 14 मई 2026 को हुई इस जांच के दौरान प्रोजेक्ट की स्थिति की तस्वीरें ली गईं. निरीक्षण में कई निर्माण कार्य अधूरे पाए जा चुके हैं.

हालांकि, बच्चों के खेलने की जगह, पार्क और योगा डेक जैसी कुछ सुविधाएं पूरी मिलीं.

ब्रोशर में किए वादे को माना अहम

4 सितंबर 2026 को दिए अपने आदेश में कर

📡 स्रोत: ABP Live Vyapar

📰 पूरी खबर पढ़ें (ABP Live Vyapar पर जाएं)
J
JKS News Desk

जनता का संदेश की संपादकीय टीम आपके लिए भोपाल, मध्यप्रदेश और देश की सटीक और विश्वसनीय समाचार प्रस्तुत करती है।