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कौशांबी में रात 2 बजे चलते मिले हुक्का बार:गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर DCP ने मारा छापा, हाईकोर्ट ने लगाई है रोक

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 18 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
कौशांबी में रात 2 बजे चलते मिले हुक्का बार:गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर DCP ने मारा छापा, हाईकोर्ट ने लगाई है रोक

गाजियाबाद के कौशांबी क्षेत्र में शनिवार देर रात डीसीपी ट्रांस हिंडन ऋजुल ने अलग अलग मॉल में छापा मारा। जहां पुलिस को अवैध तरह से हुक्का बार चलते मिले। रात में छापेमारी से हड़कंप मच गया। पूरे मामले में कौशांबी पुलिस की भूमिका की जांच शुरू कर दी गई है। दीपावली से पहले सट्‌टा, जुआ और अन्य गतिविधि रोकने को लेकर पुलिस कमिश्नर जे.

रविंदर गौड ने सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसपी ट्रांस हिंडन ने एसीपी इंदिरापुरम के साथ छापा मारा। डीसीपी ने 8 अलग अलग स्थानों पर रात में छापेमारी की। छापा मारने खुद पहुंचे DCP DCP ट्रांस हिंडन रात 2 बजे खुद छापा मारने पहुंचे। इस दौरान एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य भी साथ रहे।

डीसीपी ने देखा कि कौशांबी थाना क्षेत्र के एंजल मॉल स्थित पब्लिक हाउस में रात में हुक्का बार चल रहा था। यहां मौजूद मैनेजर और अन्य कर्मचारियों से पूछा। जिसके बाद सभी कर्मचारी चुप्पी साध गए। डीसीपी के पहुंचते ही कौशांबी पुलिस भी पहुंच गई, जहां डीसीपी ने थाना पुलिस को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद साहिबाबाद क्षेत्र के याराना में भी बिना अनुमति के हुक्का बार चलता मिला।

जहां युवक और युवतियों के लिए हुक्का बार चलाया जा रहा था। डीसपी ने दोनों ही मामलों में पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हुक्का बार के लिए बदनाम है कौशांबी गाजियाबाद का कौशांबी क्षेत्र हुक्का बार और स्पा सेंटर के लिए बदनाम है, यह दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है। जहां युवक और युवतियां आधी रात के बाद पार्टी में पहुंचते हैं।

डीसीपी ने पूरे मामले में बीट सिपाही से लेकर चौकी इंचार्ज और थाना पुलिस की भी जांच शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने लगाई है रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 29 सितंबर 2026 को हुक्का बार चलाने की याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा, यूपी में अब होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और दूसरे सार्वजनिक स्थानों के तय स्मोकिंग जोन में भी ग्राहकों को हुक्का नहीं दिया जा सकेगा।

बेंच ने कहा कि हुक्का बार चलाना और रेस्टोरेंट में हुक्का देना सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008 के तहत प्रतिबंधित है।

📡 स्रोत: NewsData.io

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