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केसों के त्वरित निपटारे के लिए 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 29 सितंबर 2026 👁️ 1 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: जनता का संदेश
केसों के त्वरित निपटारे के लिए 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

हमीरपुर, बड़सर और नादौन के न्यायिक परिसरों में निपटारे के लिए करें आवेदन

अगस्त 03, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश): अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 12 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर हमीरपुर और उपमंडल स्तर के न्यायिक परिसरों नादौन तथा बड़सर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा।

इस दौरान आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, एन. आई. एक्ट के मामले, धन वसूली के मामले और भूमि विवाद आदि पर सुनवाई करके निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, मोटर व्हीकल अधिनियम, श्रम विवाद के मामले, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबधित मामलों का भी निपटारा होगा।

कुलदीप शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में उन मामलों का निपटारा भी करवाया जा सकता है जो अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि अपने मामलों का निपटारा करवाने के इच्छुक लोग जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कार्यालय हमीरपुर या संबंधित न्यायालय में सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं।

लोक अदालत से पहले प्री-लोक अदालत सीटिंग में भी इन मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर करवाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01972-224399 पर संपर्क किया जा सकता है।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

यह खबर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, नादौन और बड़सर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के बारे में है, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करना है। यह पहल अदालतों के कार्यभार को कम करने और न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए की गई है। इस कदम से आम जनता को न्यायालय में लंबी प्रतीक्षा के बिना शीघ्र निर्णय मिलने की आशा है, जिससे उनके कानूनी विवादों का समाधान समय पर हो सकेगा और न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।