खूंटी में POSH एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम
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POSH : अधिनियम 2013 को लेकर खूंटी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
Short Headline: खूंटी में POSH एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम
एंकर
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए बनाए गए POSH अधिनियम 2013 को लेकर खूंटी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाने पर जोर दिया गया।
वीओ 1 झालसा रांची के निर्देशन और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रशिकेश कुमार के मार्गदर्शन में खूंटी में .आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि हर कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण माहौल होना चाहिए।
BYTE-1 — राकेश कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम
वीओ 2 कार्यक्रम में शिकायत समिति की अध्यक्ष सह अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी विद्यावती कुमारी ने POSH एक्ट के प्रावधानों और शिकायत निवारण की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
BYTE-2 — विद्यावती कुमारी, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी
वीओ 3 वहीं कार्यक्रम में कर्मचारियों को कानून के प्रति जागरूक करने और महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने पर भी चर्चा हुई। मौके पर मौजूद महिला थाना प्रभारी ने POSH ऐक्ट के बारे में विस्तार से बताया ।
BYTE-3 — महिला थाना प्रभारी, खूंटी
वीओ 4 कार्यक्रम के दौरान सुरक्षित कार्यस्थल बनाने और महिलाओं से जुड़ी शिकायतों के प्रभावी निवारण को लेकर जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी निशा कुजूर ने भी महिला सुरक्षा और जागरूकता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी दी।
BYTE-4 — निशा कुजूर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूंटी
अंतिम वीओ खूंटी में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देने और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत बनाने का संदेश दिया गया।
खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट।