अपराध

लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपियों की जमानत हुई खारिज

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 23 अक्टूबर 2026 👁️ 1 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: जनता का संदेश
लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपियों की जमानत हुई खारिज

प्रदेश/पैकेज- शिवा शर्मा हत्याकांड में तीनों आरोपियों को राहत नहीं मिली राहत

टॉप- शिवा शर्मा हत्याकांड में तीनों आरोपियों को नहीं मिली राहत

मॉडल श्रद्धा दुबे की जमानत की आस टूटी!

स्लग- लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपियों की जमानत हुई खारिज

मॉडल श्रद्धा दुबे और दो अन्य को अदालत से झटका

अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने नहीं दी राहत

सेशन कोर्ट में चलेगा मामले का ट्रायल तीनों आरोपी 31 अक्टूबर तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में

वीओ- लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे और उसके साथ दो अन्य आरोपियों को अदालत से बड़ा झटका मिला... लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है... अदालत ने अपराध की गंभीरता और मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में होने की बात कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है... आइए समझते हैं पूरा मामला...

ग्राफिक्स इन- हेडर- क्या है शिवा शर्मा हत्याकांड मामला?

  • 9 अक्टूबर को लखनऊ के हजरतगंज में कारोबारी शिवा शर्मा की
  • अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हुई थी
  • घटना के बाद शुरुआत में इसे हादसा माना गया था
  • (लेकिन) शिवा शर्मा की मां रंजना शर्मा की शिकायत पर मॉडल श्रद्धा दुबे
  • बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया
  • घटना के बाद श्रद्धा उसकी बहन समेत अन्य आरोपी फरार हो गए थे
  • 20 अक्टूबर को तीनों को नागपुर से गिरफ्तार कर हजरतगंज थाना लखनऊ लाया गया
  • लखनऊ लाकर पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  • (अब) शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है

ग्राफिक्स आउट -

वीओ- श्रद्धा दुबे ने फरारी के दौरान खुद को बेकसूर बताया था...और कहा था कि शिवा की मां ने गलत आरोप लगाए हैं, क्योंकि उनकी मां को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी... फिलहाल तीनों आरोपियों को 31 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है... पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मौत से जुड़े घटना की सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है...

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।