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महाराष्ट्र में पटाखे पूरे साल बैन, बनाने-बेचने पर रोक नहीं:दिवाली-क्रिसमस में नहीं फोड़ सकेंगे; बॉम्बे हाईकोर्ट बोला- प्रदूषण से शहर गैस चैंबर बन सकते हैं

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 16 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
महाराष्ट्र में पटाखे पूरे साल बैन, बनाने-बेचने पर रोक नहीं:दिवाली-क्रिसमस में नहीं फोड़ सकेंगे; बॉम्बे हाईकोर्ट बोला- प्रदूषण से शहर गैस चैंबर बन सकते हैं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर लगी रोक पूरे साल लागू कर दी। यह रोक नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस और अन्य सभी त्योहारों पर लागू होगी। आदेश पूरे महाराष्ट्र में त्योहारों के जुलूसों के दौरान शोर और वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिया गया है। जस्टिस गिरीश एस.

कुलकर्णी और जस्टिस नीला के.

गोकले की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। बेंच ने कहा, “जब तक नागरिक हालात की जरूरत को नहीं समझेंगे और शहरों में रहने के लंबे समय के खतरों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक हालात बिगड़ते रहेंगे। ऐसे शहर गैस चैंबर में बदल सकते हैं।” कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, BMC और MPCB को जागरूकता अभियान और शिकायत व्यवस्था शुरू करने को कहा है।

हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि पटाखों के निर्माण और बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई है। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। गणेशोत्सव में दिया था आदेश खंडपीठ ने 22 सितंबर के अपने आदेश का दायरा बढ़ाया। यह आदेश गणेशोत्सव के दौरान दिया गया था। कोर्ट ने त्योहारों के जुलूसों के दौरान गंभीर शोर और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यह रोक लगाई थी।

अब यह आदेश पूरे साल लागू रहेगा। कोर्ट ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताई। जजों ने कहा कि कानून का पालन नहीं होना समस्या है। यह आदेश ‘हाईकोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम महाराष्ट्र सरकार और अन्य’ मामले में दिया गया। यह मामला सुओ मोटू जनहित याचिका (PIL) और अन्य याचिकाओं से जुड़ा है।

इन याचिकाओं में सार्वजनिक सड़कों पर तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम और पटाखे फोड़ने को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी। दिवाली के प्रदूषण से बच्चों और बुजुर्गों पर असर जजों ने कहा कि दिवाली के बाद होने वाला जहरीला प्रदूषण बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर प्रभावित करता है। कोर्ट ने कानूनों को लागू करने में सख्ती की जरूरत बताई।

इसके लिए महाराष्ट्र सरकार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को निर्देश दिए गए। --------------- यह खबर भी पढ़ें… बॉम्बे हाईकोर्ट बोला- गणेश उत्सव में शराब पर रोक एकतरफा: इसके आदी बीमार होकर अस्पताल में भीड़ लगा देंगे बॉम्बे हाई कोर्ट ने सितंबर में पुणे प्रशासन को गणेश उत्सव के दौरान 10 दिन तक शराब पर रोक लगाने के लिए फटकार लगाई थी।

कोर्ट ने कहा था जो व्यक्ति शराब के आदी

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

महाराष्ट्र में पटाखे फोड़ने पर सालभर प्रतिबंध लगाने का फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया है, जिससे नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस आदि सभी त्योहारों पर भी पटाखे फोड़ना मना है। यह निर्णय शोर-शराबा और वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से है, क्योंकि पटाखों से शहर में ध्वनि और धुआँ बढ़ता है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। इस आदेश से आम जनता को त्योहारों के दौरान पटाखे खरीदने और फोड़ने से रोका जाएगा, जिससे शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार और शोर-शराबे से राहत मिलेगी, परंतु पारंपरिक उत्सवों क

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