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मानहानि मामले में ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 17 अक्टूबर 2026 👁️ 1 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: जनता का संदेश
मानहानि मामले में ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी

अक्टूबर 17, नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने वर्ष 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने शिकायतकर्ता विकास पांडे की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। पांडे ने राठी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो को लेकर मानहानि का आरोप लगाया है।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि राठी को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनके आवास पर ताला लगा मिला।

इससे पहले 12 अक्टूबर को अदालत ने राठी के गुरुग्राम स्थित आवास पर नया समन भेजने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि राठी के खिलाफ पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था और शिकायतकर्ता कई वर्षों से समन तामील कराने का प्रयास कर रहा है।

शिकायतकर्ता विकास पांडे की ओर से पेश अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने अदालत में दलील दी कि राठी आमतौर पर विदेश में रहते हैं और दिल्ली में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए थे।

फ़ाइल फ़ोटो

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।