अपराध

मेरठ हत्याकांड: कोर्ट ने दोषी साहिल-मुस्कान को मौत की सजा सुनाई

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 14 अक्टूबर 2026 👁️ 1 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: जनता का संदेश
मेरठ हत्याकांड: कोर्ट ने दोषी साहिल-मुस्कान को मौत की सजा सुनाई

अक्टूबर 14, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई। जिला जज अरविंद कुमार ने दोनों को उनके पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में मृत्युदंड दिया।

इस चर्चित हत्याकांड में करीब डेढ़ साल बाद अदालत ने सजा का ऐलान किया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी।हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में भर दिया गया था।

इस घटना के सामने आने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। इससे पहले, 30 सितंबर को जिला जज अरविंद कुमार की अदालत ने मुस्कान और साहिल को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था।

फोटो- दोषी साहिल-मुस्कान (फाइल फोटो)

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।