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मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना, पात्र बीपीएल परिवार 20 सितंबर तक करें आवेदन

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 26 सितंबर 2026 👁️ 1 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: जनता का संदेश
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना, पात्र बीपीएल परिवार 20 सितंबर तक करें आवेदन

अगस्त 11, लाहौल-स्पीति (हिमाचल प्रदेश): हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों को मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना का लाभ लेने का एक और अवसर दिया है। पात्र परिवार 20 सितंबर 2026 तक संबंधित ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय केलांग या एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। योजना में अनाथ बच्चों वाले परिवार, 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों वाले परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाली महिला मुखिया के परिवार पात्र होंगे।

मनरेगा में पिछले दो वित्तीय वर्षों में कम से कम एक दिन कार्य करने वाले परिवार, गंभीर बीमारी से स्थायी रूप से अक्षम कमाऊ सदस्य वाले तथा भूमिहीन परिवार भी पात्र हैं। आयकरदाता सदस्य, 75 हजार रुपये से अधिक वार्षिक आय, 0.1 हेक्टेयर से अधिक भूमि या नौकरीपेशा सदस्य वाले परिवार पात्र नहीं होंगे।

अंतिम सूची 25 सितंबर को जारी होगी।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।