नाहन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →
अक्तूबर 27, सिरमौर (हिमाचल प्रदेश): नाहन में वाल्मीकि और सिक्ख समुदाय के बीच उपजे विवाद के बीच प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। दरअसल 23 अक्तूबर को नाहन के बाल्मीकि चौक पर गेट लगाने को लेकर दोनों समुदाय के बीच विवाद पैदा हो गया था।
जिला दंडाधिकारी प्रियंका वर्मा ने देर शाम धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में 23 अक्तूबर को घटना के दौरान पुलिस कर्मियों और समुदायों के सदस्यों के घायल होने, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने और सामान्य आवाजाही प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है। सोशल मीडिया पर बाहरी राज्यों से वीडियो अपलोड होने और 27 अक्तूबर को वाल्मीकि चौक पर बाहरी राज्यों से लोगों के जुटने की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है।
इसका उद्देश्य संभावित टकराव को रोकना और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नाहन पुलिस थाना क्षेत्र में 26 से 29 अक्तूबर 2026 तक धारा 163 लागू रहेगी।