पासपोर्ट पर नया नियम
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सितंबर 18, नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। इसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठ वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता जारी होने की तारीख से पांच वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक होगी।
इन दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, वही पासपोर्ट की वैधता मानी जाएगी।
नियमों के तहत आठ वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।
हालांकि, यह छूट पासपोर्ट के पुनः जारी करने के आवेदनों पर लागू नहीं होगी।
(कैप्शन: फाइल फोटो)